उत्तराखंड सरकार ने स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की रिटायरमेंट उम्र बढ़ाई, सरकार ने जारी किए आदेश

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उत्तराखंड सरकार ने विशेषज्ञ डाक्टरों को सेवा लाभ देते हुए उनके सेवानिवृत्त की आयु सीमा बढ़ा दी है। सरकारी हॉस्पिटलों में विशेषज्ञ डॉक्टरों के रिटायरमेंट की आयु सीमा 60 से बढ़ाकर 65 की थी। जिसका आदेश भी आज जारी कर दिया गया है।

 

स्वास्थ्य सचिव डॉ. आर राजेश कुमार ने कहा कि आयु सीमा में पांच साल की बढ़ोतरी के आदेश जारी कर दिये गये हैं। उन्होंने कहा कि आयु सीमा में वृद्धि किये जाने से प्रदेश के 550 विशेषज्ञ डाक्टरों को लाभ मिलेगा।

 

प्रदेश सरकार जनता को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए प्रतिबद्ध है और प्रदेश में तेजी से स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इसी के तहत सरकार ने विशेषज्ञ चिकित्सकों को पांच साल की सेवावृद्धि देने का फैसला किया है।

 

सचिव के बताया 60 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद किसी भी विशेषज्ञ चिकित्सक को प्रशासनिक पद और वित्तीय जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी। उन्हें उनके अनुशासन के उपलब्ध रिक्त पदों पर मुख्य परामर्शदाता के पद पर तैनात किया जाएगा। सचिव ने कहा कि ऐसे चिकित्सा अधिकारियों को आगे पदोन्नति नहीं दी जाएगी। चिकित्सक को वेतन वृद्धि एवं अन्य सेवा लाभ, सेवा के दौरान एवं सेवानिवृत्ति पर राजकीय कार्मिकों की भांति ही नियमानुसार अनुमन्य होंगे।

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