LPG गैस बुकिंग को लेकर बदले नियम, अब डिलीवरी के 25 दिन बाद ही बुक होगा दूसरे सिलेंडर

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केंद्र सरकार ने सोमवार को बड़ा फैसला लेते हुए LPG सिलेंडर बुकिंग की अवधि को 21 दिन से बढ़ाकर 25 दिन कर दिया। इसकी वजह जमाखोरी को रोकना है। इसका मतलब है कि अब डिलीवरी के 25 दिन बाद ही दूसरे सिलेंडर की बुकिंग हो सकती है। पहले यह 21 दिनों के बाद हुआ करती थी।

 

गैस कंपनियों का कहना है कि इस बदलाव का उद्देश्य घरेलू उपभोक्ताओं की वास्तविक जरूरतों को पूरा करना और सभी तक गैस की समान आपूर्ति सुनिश्चित करना है। हालात सामान्य होने तक यह व्यवस्था अस्थायी रूप से लागू रहेगी। जानकारी के अनुसार, देश की प्रमुख तेल विपणन कंपनियों ने नई व्यवस्था को लागू कर दिया है और एजेंसियों के सिस्टम में आवश्यक तकनीकी बदलाव भी कर दिए गए हैं। अब किसी भी उपभोक्ता को पिछली डिलीवरी के 25 दिन पूरे होने से पहले नया सिलेंडर बुक करने की अनुमति नहीं मिलेगी।

 

भारत सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 लागू कर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस की आपूर्ति को विनियमित करने का निर्णय लिया है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में भारी अस्थिरता के बीच, इस कदम का उद्देश्य देशभर में ईंधन की समान उपलब्धता सुनिश्चित करना और जमाखोरी या आपूर्ति में बाधा को रोकना है। इससे आम जनता को राहत मिलेगी।