टैक्स और बिल के बकाए वाले प्रत्याशी नहीं लड़ सकेंगे चुनाव,निर्वाचन आयोग ने जारी किए निर्देश
उत्तराखंड के नगर निगम और नगर पालिका में सभासद, वार्ड सदस्य का चुनाव लड़ने के लिए अगर कोई तैयारी कर रहा है तो उसे पहले निकाय का बकाया टैक्स से लेकर जल संस्थान में पानी का बकाया बिल तुरंत जमा करवाना होगा। यदि इसमें लापरवाही की तो हो सकता है कि चुनाव न लड़ पाएं।